यूपी में कोविड-19 को एक बार फिर कठोर दिशा निर्देश हुई जारी

लखनऊ: कोविड-19 महामारी के तीसरे खतरनाक दौर को देखते हुए केन्द्र सरकार की गाइड लाइन पर यूपी सरकार ने जारी कर दिया हैं दिया कोविड-19 से निपटने को लेकर कड़े निर्देश. बोला गया कि यदि पालन नहीं किया किसी ने तो मुकदमे से कोई नहीं बच सकता. सितम्बर से लगातार मौसम में परिवर्तन और कोविड-19 के तीसरे कहर की बढ़त को देखते हुए. उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बड़े निर्णय किये हैं. यदि सभी मिलकर ध्यान नहीं दिया और निर्देशों पालन में ढिलाई बरती तो लॉक डाउन दुबारा लगने की नौबत आ सकती हैं.
यह हैं मुख्य 8 आदेश
1 विवाह कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश जारी
2 विवाह में 100 लोग सीमित, बैंड और डीजे पर रोक
3 मैरिज होम की क्षमता 100 तो 50 लोग ही होंगे शामिल
4 उल्लंघन पर होगा केस
5 विवाह में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा
6 कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के अनुसार कार्रवाई
7 घर में विवाह है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी
8 संबंधित थाने में विवाह कार्यक्रम की जानकारी देनी होगी.